भिवानी:कोरोना काल में जेलों में बंद कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए पैरोल पर छोड़ा गया था और इन कैदियों को नौ चरणों में सरेंडर करना होगा. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की हाई लेवल कमेटी ने सभी जेल अधीक्षकों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आदेश जारी किया है. इन कैदियों को नौ चरणों में सरेंडर करना होगा.
निर्णय के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते 2580 दोषियों को कमेटी के आदेशों के तहत रिहा किया गया था, अब इन्हें पुन: 23 फरवरी से कारावास में जाना होगा. भिवानी की सीजेएम शिखा ने बताया कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोषियों को फिर से उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पुन: प्रवेश सुनिश्चित करें.