भिवानी: देश और दुनिया में कोरोना वायरस लोगों के लिए यमराज बना हुआ. जो ऊंच नीच और बड़े – छोटे का भेद न करते हुए लोगों को मौत की नींद सुला रहा है. जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. वहीं इस महामारी को देश में फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा 21 दिनों तक लॉकडाउन करने का फैसला लोगों के लिए जी जंजाल बना हुआ है. गरीब और मजदूर रोजी – रोटी के लिए मौहताज हो रहें है. लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूर को एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही है.
वहीं इस संकट की घड़ी में गरीब और मजदूर के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. भिवानी जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के चलते कोई भी उद्योग, दुकान, वाणिज्य और प्रतिष्ठान संचालक अपने संस्थान में काम करने वाले किसी भी मजदूर को काम से नहीं निकाल सकता है. और न ही उनका वेतन काट सकता है.
जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि अगर कोई इन आदेशों की अवेहलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिलाधीश ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान वेतन देने की जिम्मेदारी उद्योग संचालकों की है. साथ ही उन्होंने मकान मालिक को भी हिदायद देते हुए कहा वो प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को लॉकडाउन को दौरान मकान से नहीं निकाल सकते हैं. साथ ही इन लोगों से एक माह का किराया भी नहीं लिया जाएगा.