भिवानी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में किसान अपनी खरीफ की फसल का बीमा 31 जुलाई तक और रबी की फसल का बीमा 31 दिसंबर 2020 तक करवा सकते हैं. ये जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को तीन वर्ष के लिए यह कार्य दिया गया है.
31 जुलाई तक बैंक को दें जानकारी
उन्होंने बताया कि इस योजना को पूर्णतय स्वैच्छिक कर दिया गया है. जिन किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण ले रखे हैं तथा जो किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उनको आगामी 31 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखकर देना होगा. उन्होंने बताया कि जो किसान इस तरह का घोषणा-पत्र लिखकर नहीं देंगे उन ऋणी किसानों को स्वत ही इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा.
उप निदेशक ने बताया कि योजना के तहत खरीफ की फसलों में कपास, बाजरा, धान और मक्का को शामिल किया गया है. इसी प्रकार रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना तथा सूरजमुखी का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया जाएगा. इस योजना के तहत चार तरह के जोखिम को कवर किया जाएगा.