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BHIWANI: महेश हत्याकांड के 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 11 हजार जुर्माना भी लगाया - भिवानी कोर्ट ने सुनाई सजा

भिवानी कोर्ट ने महेश हत्याकांड मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई (Mahesh murder case in Bhiwani) है. कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने के राशि नहीं भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि ये मामला वर्ष 2016 का है. जब महेश और उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ था. जिसमें महेश की मौत हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर...

भिवानी कोर्ट
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Published : Jul 30, 2022, 7:38 PM IST

भिवानी: जिला भिवानी के रामपुरा बलियाली गांव में हत्या के एक मामले के (Mahesh murder case in Bhiwani) भिवानी कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की साल सुनाई (11 Accused sentenced to life imprisonment in Bhiwani) है. कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने के राशि नहीं भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. बता दें कि इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने वर्ष 2016 में मामला दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. वर्ष 2016 में गांव रामपुरा बलियाली के जितेंद्र ने थाना बवानीखेड़ा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 5 दिसंबर 2016 को वह अपने भाई महेश के साथ दुकान पर पैदल जा रहे थे. दुकान पर पहुंचते ही तीन-चार बाइक पर कुछ व्यक्ति पहुंचे, जिन्होंने आते ही उस पर और उनके भाई महेश पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी महेश को अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर पीरा वाली जोहड़ी की तरफ ले गए और उसे वहां फेंक दिया.

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर महेश को सामान्य अस्पताल बवानीखेड़ा पहुंचाया. जहां चिकित्सकों के द्वारा महेश को मृत घोषित कर दिया गया था. उस समय शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर कार्रवाई करते हुए आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया (Bhiwani court on Mahesh murder case) था. न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र, रविंद्र, संदीप, अकेश, सुनील, विनोद, राहुल, सुमित, पंकज, संजय व आकाश को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इन सभी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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