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भिवानी में केन्द्रीय सहकारी बैंक की मीटिंग का आयोजन, 30 नवंबर तक मिल सकता है इस योजना का लाभ

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Published : May 31, 2022, 2:02 PM IST

जिला भिवानी में दि भिवानी केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Bank Bhiwani) परिसर में एक मुस्त ऋण भुगतान योजना (one time loan payment scheme) के बारे में जिला के सभी शाखा व पैक्स प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान मुख्य रूप से चंडीगढ़ से हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने शिरकत की. पढ़ें पूरी खबर...

Central Cooperative Bank Bhiwani
भिवानी में केन्द्रीय सहकारी बैंक की मीटिंग का आयोजन,

भिवानी: जिला भिवानी में दि भिवानी केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Bank Bhiwani) परिसर में एक मुस्त ऋण भुगतान योजना (one time loan payment scheme) के बारे में जिला के सभी शाखा व पैक्स प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान मुख्य रूप से चंडीगढ़ से हरियाणा राज्य सहकारी बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने शिरकत की. बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक मुस्त ऋण भुगतान योजना के बारे में बताया.

तंवर ने बताया कि इस योजना को डीसीसीबी 2022 के नाम से जाना है. उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक इस योजना का लाभ मिल सकता है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2021 को एक करोड़ तक के ऋणी जो एनपीए हो चुके हैं. उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है. इस योजना के तहत जो ऋणी 10 प्रतिशत मुलधन के साथ एक प्रार्थना पत्र जिला मुख्याल्य के अंदर जमा करवाएगा उसे ब्याज पर जुर्माने की छुट दी जाएगी. इस प्रार्थना पत्र और 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 होगी.

शेष बची 90 प्रतिशत राशि को ऋणी द्वारा 6 माह के अंदर-अंदर 3 किस्तों में भरना होगा, नहीं तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना की किस्त टुटने के बाद सामान्य वसुली में जाना (Central Cooperative Bank Bhiwani Meeting) जाएगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना में सरकारी कर्मचारी, बोर्ड कॉरपोरेशन, सरकारी गारंटी ऋण, पब्लिक अंडरटेकिंग ऋण और पैक्स के ऋण इस योजना के तहत नहीं आते. इस योजना में मुख्यरूप से व्यक्तिगत लिए गए ऋणी ही शामिल किए गए हैं. किसी व्यक्ति को इस योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो वह निवारण समिति में अपनी शिकायत दे सकता हैं.

इस कमेटी में डीआर, जीएम संबंधित बैंक, डीओ संबंधित बैंक को लिया गया है. इन तीनों द्वारा शिकायत का निपटारा 30 दिन के अंदर-अंदर किया जाएगा. योजना की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद की गई शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. तंवर ने कहा कि इस योजना के तहत ऋणी को ऋण पर लगे जुर्माने की माफी का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि जिले के अंदर इस योजना के तहत 770 केस आते हैं. जिनका मुलधन 21 करोड़ 50 लाख 78 हजार जिसका ब्यान 19 करोड़ 53 लाख 92 हजार बनता है. उन्होंने आम जनता को इस योजना का लाभ उठाने का आहवान किया.
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