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Published : May 24, 2020, 11:22 PM IST

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हाई कोर्ट में नहीं होगी गर्मी की छुट्टी, जिला अदालतों में भी लागूं होंगे ये आदेश

लॉकडाउन में मिली छूट से अदालतों का कामकाज धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है, इसलिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. ये सभी नियम जिला अदालतों में लागू होंगे.

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इस साल गर्मी की छुट्टियां नहीं होगी. कोरोना के चलते हाई कोर्ट का कामकाज पहले ही बंद हो चुका है. अब लॉकडाउन में मिली छूट से अदालतों का कामकाज धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. जिससे हाई कोर्ट ने इस साल गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य सचिव तथा चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहले की तरह 1 जून से 26 जून तक होने वाली पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया जाता है.

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ये आदेश पंजाब और हरियाणा में चल रही जिला स्तरीय अदालतों में भी लागू होंगे. रजिस्ट्रार के अनुसार इस अवधि के दौरान पहले दर्ज किए गए केस के साथ-साथ अन्य सुनवाईयां भी सुचारू रूप से की जाएंगी. सभी जिला अदालतें समय से खुलेंगी.

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