चंडीगढ़:पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पलवल के दो सरपंचों को सस्पेंड करने के मामले में हरियाणा सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि सरपंचों द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर फैसला लिया जाए.
क्या है मामला?
चंडीगढ़:पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पलवल के दो सरपंचों को सस्पेंड करने के मामले में हरियाणा सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि सरपंचों द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर फैसला लिया जाए.
क्या है मामला?
देशभर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस बीच कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए जमातियों को भी जिम्मेदार ठहराया था. इसी बीच हरियाणा के कई गांव की सरपंचों को राज्य सरकार की ओर से सस्पेंड किया गया था और कहा गया था क्योंकि सरकार के बार-बार कहने के बावजूद जमातियों को पनाह दी. इसलिए इन्हें निलंबित किया जाता है.
हालांकि सरपंच द्वारा हरियाणा सरकार को अपील की गई कि उनकी बात एक बार सुनी जाए लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया.अब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर सरपंचों की बात सुनी जाए और फैसला किया जाए.
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