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किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर रही शुगर मिल, हाईकोर्ट ने कड़ा किया रुख

हरियाणा में गन्ना किसानों की फसल का मूल्य समय पर अदा न करने पर, हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है. हाईकोर्ट ने केन कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह 16 जुलाई से पहले राज्य के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दें.

सुगर मिल पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

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Published : Jun 15, 2019, 12:48 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़:किसान खून पसीने से अपनी फसल उगाते हैं लेकिन सरकार उनकी फसल का समय पर भुगतान नहीं करती है. ऐसे ही एक मामले में हरियाणा में गन्ना किसानों की फसल का मूल्य समय पर अदा न करने पर हाईकोर्ट ने शुगर मिल के ऊपर कड़ा रुख अपनाया है.

इसके साथ ही केन कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह 16 जुलाई से पहले राज्य के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दें. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पंजाब के केन कमिश्नर से भी इस पर रिपोर्ट मांगी है.

हरियाणा पंजाब के केन कमिश्नर को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर कोर्ट में हलफनामा दें. और यह बताएं कि राज्य में अब तक शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का कितना बकाया है.

हाईकोर्ट ने 'लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी' की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है. याचिका संस्था ने हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है.

हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों को समय पर अपने मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है सरकार पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही, यह एक गंभीर मामला है. लिहाजा हरियाणा, पंजाब सरकार दोनों गन्ना किसानों के बकाए की जानकारी हाईकोर्ट में दें.

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