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वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव पर हाई कोर्ट के निर्देश - haryana

पशु चिकित्सक महासंघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि संस्थान ने इन चुनाव की मांग को लेकर 9 मई को केंद्र सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दी थी. याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 11 सदस्य के चुनाव 2017 से नहीं करवाए हैं, जोकि इंडियन वेटरिनरी काउंसिल एक्ट 1984 का उल्लंघन है.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

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Published : Jun 21, 2019, 6:27 AM IST

चंडीगढ़ः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के 11 सदस्यों के साल 2017 के बाद से अब तक चुनाव नहीं करवाए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है.

पशु चिकित्सक महासंघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि संस्थान ने इन चुनाव की मांग को लेकर 9 मई को केंद्र सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दी थी. याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 11 सदस्य के चुनाव 2017 से नहीं करवाए हैं, जोकि इंडियन वेटरिनरी काउंसिल एक्ट 1984 का उल्लंघन है.

वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया डिग्री एंड डिप्लोमा देने के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य करती है. इनके सदस्यों का चुनाव जरूरी है. बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि याची की रिप्रजेंनटेशन पर निर्णय लें.

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