हरियाणा

haryana

ETV Bharat / briefs

ट्यूशन फीस में वृद्धि ना करें प्राइवेट स्कूल: शिक्षा विभाग - chandigarh news

हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्धि ना करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के लिए कहा गया है.

education
education

By

Published : May 23, 2020, 9:49 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को फीस को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है. स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कि वे विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को निजी स्कूलों को इसके बारे में अवगत कराए.

उन्होंने बताया कि निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही ले. अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क और कंप्यूटर शुल्क आदि फीस को इस संकट के समय ना ले. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल और मई महीने की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है, तो स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर इस अनुरोध को स्वीकार करे.

उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में वृद्धि ना करने, यातायात शुल्क वसूलने, स्कूल यूनिफार्म और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न करने के निर्देश भी जारी किए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details