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'विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य' - परिवार पहचान पत्र हरियाणा

अब हरियाणा में विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है. परिवार पहचान पत्र के बिना कोई भी शख्स अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करवा पाएगा.

हरियाणा विवाह पंजीकरण परिवार पहचान पत्र अनिवार्य
हरियाणा विवाह पंजीकरण परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

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Published : Nov 30, 2020, 6:02 PM IST

भिवानी: विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है और दोनों योजनाओं को एक-दूसरे जोड़ा गया है, ताकि परिवार पहचान पत्र अपडेट हो सके. साथ ही विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल भी शुरु किया है. ये जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने सोमवार को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से दी. उन्होंने वीसी के माध्यम से विवाह पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र और जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर जरूरी निर्देश दिए.

सीएम के प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र की आईडी देना जरूरी है, ताकि परिवार पहचान अपडेट हो सकें.

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो परिवार पहचान पत्र कार्य में तेजी लाने का काम करें. वहीं इस दौरान उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने एनआईसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य करें.

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उपायुक्त ने बताया कि परिवार पहचान बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. जिले में करीब 700 सीएससी सेंटरों पर ऑनलाइन सेवाएं देने का कार्य किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र का कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए.

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