भिवानी: विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है और दोनों योजनाओं को एक-दूसरे जोड़ा गया है, ताकि परिवार पहचान पत्र अपडेट हो सके. साथ ही विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल भी शुरु किया है. ये जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने सोमवार को वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से दी. उन्होंने वीसी के माध्यम से विवाह पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र और जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर जरूरी निर्देश दिए.
सीएम के प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र की आईडी देना जरूरी है, ताकि परिवार पहचान अपडेट हो सकें.