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अनलॉक-1ः चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस

चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 भी कहा जा रहा है अब सरकार धीरे-धीरे लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बना रही है.

Chandigarh administration issued new guidelines regarding lockdown 5
Chandigarh administration issued new guidelines regarding lockdown 5

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Published : Jun 1, 2020, 9:44 PM IST

चंडीगढ़: प्रशासन ने यूटी को अनलॉक करने के लिए पहले चरण की गाइडलाइन जारी कर दी हैं. प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई वॉर रूम मीटिंग के बाद सलाहकार मनोज परिदा ने नई गाइडलाइंस की नोटिफिकेशन जारी की.

इस दौरान उन्होने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कार्फ्यू रहेगा. मनोज परिदा ने बताया कि चंडीगढ़ में पुरुष सैलून, ब्यूटी पार्लर कल से खुलेंगे, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग की गाइ़लाइंस का पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि स्पा, जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

नए आदेशों के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. लेकिन उनकी सीमा पर चेकिंग के बाद वे अगले 14 दिन तक स्वयं अपनी जांच करेंगे. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए मूविंग पास की सुविधा जारी रहेगी. लेकिन संक्रमित क्षेत्रों के लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. वहीं कार्यालयों का समय सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक होगा. जिसमें लंच का समय 1 बजे से 1.30 तक होगा.

प्रशासक सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि 8 जून के बाद कार्यालयों में हाजरी 100 प्रतिशत रहेगी. जिसमें आम लोग कार्यालयों में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आ सकेंगे. वहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक अपने कार्यालयों का समय अलग से निर्धारित करें. जिससे भीड़-भाड़ ना हो. उन्होंने बताया कि प्राइवेट कार्यालय 7 जून तक 75 प्रतिशत हाजरी रख सकते हैं और 8 जून के बाद 100 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं. इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

उन्होंने बताया कि शर्तों के साथ कुछ कम्युनिट सेंटर में शादियों के लिए अनुमति होगी. जिसमें 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं रेस्टोरेंट से खाना ले जाने की सुविधा जारी रहेगी.

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