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ड्रग्स केस पर अठावले बोले - दलित की वजह से समीर वानखेड़े पर लगे आरोप

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Published : Nov 4, 2021, 11:38 AM IST

Updated : Nov 4, 2021, 2:15 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस को लेकर काफी बातें सामने आई हैं. अठावले ने कहा कि आर्यन ड्रग्स केस में आरोप-प्रत्यारोप के कई दौर हुए. उन्होंने कहा कि ड्रग्स केस में आर्यन खान में कोई साजिश नहीं की गई है. एनसीबी को लेकर उन्होंने कहा कि आर्यन ड्रग्स केस में किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की जा रही है. एनसीबी को ड्रग्स लेने वाले को पकड़ने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास काफी सबूत थे. जिसके चलते आर्यन समेत 19 लोगों को 22 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हुआ है. वहीं, समीर वानखेड़े को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि दलित होने की वजह से उन पर निशाना साधा गया. उन पर अन्याय किए गए. उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सरासर गलत आरोप लगाए. वे दलित हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है. आठवले ने कहा कि हमारी पार्टी किसी भी तरह का कोई आरोप बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है. केंद्रीय मंत्री ने राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर हुए हमले पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि देखते हैं दीपावली के बाद फडणवीस क्या बम फोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े दलित थे और रहेंगे. उन्होंने मुस्लिम महिला से शादी की है, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया है. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि आर्यन ड्रग्स केस को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है. एनसीपी नेता नवाब मलिक पर रामदास अठावले ने कहा कि अगर समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए. वे लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक हमारे मंत्रालय की बात है तो ड्रग्स लेने वालों को जेल नहीं भेजना चाहिए. ऐसे लोगों को नशामुक्ति केंद्र भेजना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो भी ड्रग्स लेता है उसको जेल न भेजा जाए. इसके लिए कानून में बदलाव भी करना चाहिए.
Last Updated : Nov 4, 2021, 2:15 PM IST

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