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रिटेल में बिक्री के लिए कोविड टीका उपलब्ध नहीं होगा

1 मई से शुरू होने जा रहे तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन टीके की उपलब्धता को लेकर सख्त नियम बनाएं गये है, जिसके तहत लोगों को रिटेल में टीके उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

COVID vaccine will not be available in retail
रिटेल में उपलब्ध नहीं होगा कोविड टीका

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Published : Apr 22, 2021, 4:07 PM IST

18 साल से ऊपर के सभी के लिए टीकाकरण की अनुमति देने के बावजूद कोविड का टीका केमिस्ट या फार्मेसियों में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केवल कोविड टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) और अस्पतालों को टीकाकरण के तीसरे चरण में एक मई से शुरू होने वाले टीके देने की अनुमति है। सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होगा और सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है जैसे कि कोविन प्लेटफॉर्म पर होता है।

सरकार ने कहा, सभी टीकाकरण केंद्रों में लागू होने वाले स्टॉक और मूल्य प्रति टीकाकरण की सूचना भी वास्तविक समय पर देनी होगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड टीकों के उपयोग को आपातकालीन लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाती है, इसलिए इसे खुदरा दुकानों पर बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा, उचित सेट-अप में टीकाकरण करना महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर बनाए गए सभी अस्पतालों और सभी सीवीसी को पहचान सुनिश्चित करने और किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए एईएफआई के साथ जोड़ा गया है।

सोमवार को फैसले की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि 18 मई से ऊपर का हर कोई व्यक्ति 1 मई से कोविड -19 के खिलाफ टीका ले सकेगा।

सरकार ने यह भी कहा था कि पहले से परिभाषित योग्य लोगों को टीकाकरण मुफ्त में मिलता रहेगा, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग शामिल हैं।

पढ़े:कोविड-19 टीकों के बीच समय अंतराल क्यों हैं जरूरी, जानें!

सरकार ने यह भी कहा था, कीमत के आधार पर राज्य सरकारें, निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान निमार्ताओं से वैक्सीन की खुराक ले सकेंगे।

टीकाकरण अभियान के चरण 3 में, वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल) की 50 प्रतिशत आपूर्ति को जारी करेंगे और बाकी 50 प्रतिशत खुराक राज्य सरकार और बाजार में आपूर्ति कर सकेंगे।

(आईएएनएस)

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