सड़कों पर फिर से भीड नजर आने लगी है। दुकानें फिर से पूरी तरह से खुलने लगी है, हालांकि स्कूल कॉलेज अभी भी बंद है मगर उनके भी शीघ्र खोलने की बात सामने आ रही है। लेकिन इन सबके बीच कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी सर पर तलवार की तरह लटक रहा है। इन सब के बीच जो एक प्रश्न हमारे समक्ष चिंता उत्पन्न कर रहा है वह है की क्या सिर्फ कोरोना के दौरान ही नही बल्कि कोरोना के उपरांत भी बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं?
लेकिन इस जोंक की तरह चिपक गए कोरोना संक्रमण को नए रूप को लेकर सरकार काफी चिंतित है , जिसके चलते वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ही अनलॉक होने के बाद भी संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण रखा जा सके । इसी के चलते भारत सरकार ने समय समय पर देश विदेश में सफर करने वालों के लिए गाइड लाइन जारी करती रही है। हाल ही में विदेश यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं।
विदेश यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन्स
नई गाइडलाइन्स के अनुसार विदेश यात्रा पर अगर कोई जा रहा है, तो कोविशील्ड की पहली डोज़ के 28 दिन के बाद कभी भी दूसरी डोज़ ली जा सकती है। हालांकि, सरकार ने कोविशील्ड की पहली डोज़ और दूसरी डोज़ के 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा है।
नई गाइडलाइन्स में साफ किया है कि विदेश यात्रा के लिए सिर्फ उन लोगों को ही वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। इस सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर को भी शामिल किया जाएगा। चूंकि कुछ देश कोवैक्सिन को मान्यता नही देते हैं ऐसे में कोवैक्सिन लगवाने वाले व्यक्तियों को विदेश यात्रा के लिए वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
यह गाइडलाइन सिर्फ उन लोगों के लिए जारी की गई हैं, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं और 31 अगस्त तक विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। इसमें नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे लोग और स्टूडेंट्स, टोक्यो ओलिंपिक्स में शामिल हो रहे खिलाड़ी और उनके साथ जाने वाला स्टाफ शामिल है। ये व्यवस्था सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए की गई है।
अन्तर्राज्य यात्रा के लिए नियम
कोरोना की दूसरी लहर की तीक्ष्णता थोड़ी कम होने पर अब बहुत से राज्यों में बस, ट्रेन और सड़क मार्ग से यात्रा को पहले की भांति सुचारु किया जाने लगा है। लेकिन भारत सरकार तथा राज्य सरकारो द्वारा यात्रा करने वालों को गाइडलाइन का पालन करते हुए तमाम सुरक्षा नियमों के साथ सफर करने की हिदायत डी जा रही है। गौरतलब है की सरकारी गाइडलाइन में साफ तौर पर निर्देशित किया गया है की यात्रा के दौरान कोरोना से सुरक्षा उपायों का ध्यान रखने में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसका ध्यान यात्रियों सहित चालक व उपचालक को भी रखना होगा। बसों में बैठने के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित है। यात्रा के दौरान बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ वाहन चालको व यात्रियों को सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है।