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वाहन चलाते समय मानने होंगे ये 2 नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नया नियम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत कार की पिछली सीट पर बेल्ट लगाना और दोपहिया वाहनों को रियर व्यू मिरर लगाना अनिवार्य कर दिया है.

new traffic rules of delhi police
दिल्ली ट्रैफिक नया नियम

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Published : Jan 15, 2021, 10:47 PM IST

Updated : Jan 15, 2021, 10:55 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए उनके चालान भी करती है. इसी कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत कार की पिछली सीट बेल्ट लगाना और दोपहिया वाहनों को रियर व्यू मिरर लगाना अनिवार्य कर दिया है.

दिल्ली में अब वाहन चलाते समय मानने होंगे ये नियम

इस बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेस्टर्न रेंज के डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार दोपहिया वाहनों में रियर व्यू मिरर ना होने के कारण काफी सड़क हादसे होते हैं. क्योंकि बाइक स्कूटी चला रहे चालक को रियर व्यू मिरर ना होने के कारण पीछे से तेज गति से आने वाली गाड़ियां नहीं दिखाई देती.

ऐसे में छोटी सी चूक एक बड़े सड़क हादसे का कारण बन जाती है. वहीं कार की पिछली सीट बेल्ट लगाना भी इसलिए अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि तेज गति में एक्सीडेंट होने पर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के भी गंभीर रूप से चोटिल होने की संभावना रहती है.

सड़क पर सतर्क और सुरक्षित रहेंगे लोग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क पर हादसों को रोकने और लोगों की अनमोल जान को बचाने के लिए पुलिस द्वारा यह दो नए नियम लागू किए जाने वाले हैं. जिससे कि लोग सड़क पर सतर्क और सुरक्षित रह सके. इतना ही नहीं इन नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना व सजा भी हो सकती है.

Last Updated : Jan 15, 2021, 10:55 PM IST

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