नई दिल्ली: राजधानी में अगर आप किसी गंभीर अपराध का शिकार होते हैं और आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए. विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल आपको मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए तैयार है बल्कि कई मामलों में वह पीड़ित को लाखों रुपये का मुआवजा भी दे रही है. इसके लिए आवश्यकता है केवल आपको डीएलएसए से संपर्क करने की.
विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पश्चिम जिला के सचिव विनोद मीणा ने बताया कि यहां पर उनका काम लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देना, लोक अदालत लगवाना और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्कीम के तहत पीड़ितों को मुआवजा देना है. उन्होंने बताया कि मुआवजा देने की यह योजना 2011 में शुरू की गई थी. 2015 एवं 2018 में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है.
कौन ले सकते हैं मुआवजा
विनोद मीणा ने बताया कि किसी भी अपराध में गंभीर चोट आने पर डीएलएसए से मुआवजा लिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कई बार सड़क हादसों में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लोगों की मौत हो जाती है. इस तरह के मामलों में डीएलएसए की तरफ से तीन से 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने बताया एसिड अटैक की पीड़ित हो या कोई आग में झुलसने वाला, प्रत्येक शख्स डीएलएसए से मुआवजा ले सकता है. इसके लिए उन्हें केवल डीएलएसए को एक आवेदन देना होगा. इस आवेदन पर कमेटी सुनवाई कर मुआवजे की राशि तय करती है.