नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि बाद में अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी. जानकारी के अनुसार, मामला साल 2019 का है. जब लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी किया था. आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.
राहुल गांधी को 2 साल की सजा: भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी का आरोप था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है. इसी मामले पर सूरत की अदालत ने आज फैसला सुनाया. अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. इस सूचना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेन्ट्रल दिल्ली में जमकर हंगाम और प्रदर्शन किया.
राहुल गांधी सूरत से दिल्ली लौटे: राहुल गांधी जब गुजरात के सूरत से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान समर्थकों के द्वारा राहुल गांधी के स्पोर्ट में नारे लगाए गए. भीड़ को देखकर लग रहा था कि उनमें काफी जोश है और वे उनसे मिलने के लिए और उनकी झलक पाने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं.