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मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव, 100 की जगह अब लगेगा 500 का जुर्माना

ट्रैफिक नियम संबंधी बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक गया था. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा या जुर्माना होगा. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव

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Published : Aug 1, 2019, 5:41 PM IST

मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव etv bharat

नई दिल्ली: मोटर वहीकल एक्ट में नये बदलाव किये गए हैं. जिसके बाद नई धारा 177- ए के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले 100 रुपये की जगह अब 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव पर लोगों की राय

500 रुपये देना होगा जुर्माना
ट्रैफिक नियम संबंधी बिल अप्रैल 2017 में भी लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होने के कारण अटक गया था. मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा सजा या जुर्माना होगा.


सरकार का मानना है कि धारा -177 में जुर्माने की राशि कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते थे. लेकिन नई धारा 177- ए के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले 100 रूपये की जगह अब 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

'सुरक्षा सबसे पहले है'
मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन पर ईटीवी भारत ने लोगों की प्रतिक्रिया जानी. द्वारका सेक्टर 1 के राजकुमार का कहना है कि सरकार का यह नियम बहुत ही अच्छा है क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है. साथ ज्यादा जुर्माना लगने से अब लोगों में डर बना रहेगा और वो नियम तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगें. क्योंकि पहले लोगो की यही सोच होती थी कि 100 रुपये ही तो है.

बच्चे को हेलमेट से असंतुष्ट
महावीर एन्क्लेव के मोफिद का कहना है कि यह नया नियम बहुत अच्छा है, लेकिन चार साल के बच्चे को हेलमेट पहनाने के नियम को कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को गाड़ी के आगे बैठा लेते हैं. महावीर एन्क्लेव के शानि बाजार चौक के जीसान का कहना है कि नियम तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कम लोग इसे फॉलो करेंगे.

'सड़क दुर्घटनाएं होंगी कम'
लोगों ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के बदलावों से वो काफी खुश है. इससे सड़क दुर्घटनाएं बहुत कम होंगी और अब लोग चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे.

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