नई दिल्ली: ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीते साल शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के मामले में ओखला विधायक को आरोप मुक्त कर दिया है. इससे पहले अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की कोर्ट ने विधायक पर आरोप तय कर दिए थे और अगली सुनवाई के लिए संबंधी भेज दिया था.
एसीएमएम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153, 186, 353 और 382 के तहत आरोप तय किए थे, जिसको लेकर उन्होंने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि किसी भी वीडियो में अमानतुल्लाह खान ना तो एमसीडी अधिकारियों का रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं और ना ही जेसीबी को रोक रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए वीडियो में पाया कि जेसीबी या एमसीडी अधिकारियों के इर्द-गिर्द कोई भी अवैध जमावड़ा नहीं किया गया था और न ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था. कोर्ट ने एक वीडियो में पाया कि अमानतुल्लाह खुद पुलिस से कह रहे हैं कि यहां की कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो, वरना फसाद हो जाएगा.