नई दिल्ली/नोएडा:ग्रेटर नोएडा में मकान का किराया मांगने पर सीने में गोली मारने के आरोपी को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जिला न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. नोएडा के थाना फेज 3 में 2016 के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेज 3 के सेक्टर 63 स्थित वाजिदपुर गांव में आरोपी राजीव किराए के मकान में रहता था. राजीव मूल रूप से एटा का रहने वाला था. 27 जून 2016 को राजीव से किराया मांगने मकान मालिक संजय उसके कमरे पर गया, जहां पर उसने पिछले 10 महीने का बकाया किराया मांगा. इसी बात को लेकर राजीव ने तमंचे से संजय के सीने में गोली मार कर मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में संजय को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया. संजय के पिता वेद प्रकाश ने थाना फेस-3 पुलिस को मामले की शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. घायल संजय कई सप्ताह तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद ठीक होकर अपने घर पहुंच गया.