नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer of Delhi) डॉ. रणबीर सिंह ने रविवार को बताया कि आम जनता विशेषकर युवा मतदाताओं में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर 12 और 13 नवंबर को विशेष शिविर आयोजित किए गए. इन शिविरों का उद्देश्य आम जनता को मतदाता सूची में नाम खोजना, मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन, मतदाता पहचान पत्र में सुधार, नाम हटाना आदि जैसी हर संभव सहायता प्रदान करना है. राष्ट्रीय राजधानी में कुल 13,649 मतदान केंद्रों पर कैंप लगाये गए थे.
मतदाता शिक्षा और जागरूकता की दिशा में यह कदम न केवल मतदाताओं को सभी आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के दृष्टिकोण को भी पंख देगा. डॉ. सिंह ने आगे कहा कि विशेष सारांश संशोधन-2023 (Provision Special Summary Amendment 2023) का प्राथमिक उद्देश्य दिनांक 01.01.2023 के संबंध में नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है, जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या प्राप्त करने जा रहा है. विशेष सारांश संशोधन-2023 का एक अन्य उद्देश्य मतदाताओं के विवरण में सुधार के अवसर देना और मतदाता सूची में किसी भी गलत समावेश के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित करना भी है.
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एक अन्य प्रावधान विशेष सारांश संशोधन-2023 (Provision Special Summary Amendment 2023) से किया गया है. एक योग्य नागरिक, जो वर्ष 2023 में बाद की किसी भी योग्यता तिथि पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने जा रहा है अर्थात 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023, नोटिस की तारीख से शुरू होकर, अग्रिम रूप से फॉर्म-6 में, रोल में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना दावा दर्ज कर सकते हैं. उस पर संबंधित योग्यता तिथि के संदर्भ में वर्ष की संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा.