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नगर निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद करने का आदेश

गौतम बुद्ध नगर में नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र और पारदर्शिता सहित शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है. दरअसल, जनपद में मतदान और मतगणना से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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Published : May 7, 2023, 5:32 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू की गई है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने जिले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता सहित शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है.

जनपद में 11 मई को होगा नगर निकाय चुनाव:11 मई को गौतम बुद्ध नगर में नगर निकाय चुनाव होने हैं. जबकि, 13 मई को मतगणना होगी. दादरी नगर पालिका सहित चार नगर पंचायत जेवर, दनकौर, बिलासपुर और जहांगीरपुर में मतदान होंगे. चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें 48 घंटे पूर्व शराब की सभी दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया था.


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जिलाधिकारी ने बताया कि 9 मई से 11 मई और मतगणना के एक दिन पहले यानी 12 मई से 13 मई तक जनपद में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने बताया कि देसी शराब, विदेशी मंदिरा, बीएफ भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड एवं मॉडल शॉप, अर्ध सैनिक केंटीन, थोक अनुज्ञापन सहित आदि दुकाने बंद रहेगी. साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियो को किसी प्रकार का प्रतिकर देय नहीं होगा. वहीं, आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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