नई दिल्ली/नोएडा:दादरी में कॉलेज से घर लौटते समय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अतीक मोहम्मद को अदालत ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अभियोजन अधिकारी नीतू विश्नोई ने बताया कि 2015 में दादरी थाना कस्बे में नाबालिक पीड़िता कॉलेज से घर जा रही थी. रास्ते में पीड़िता के भाई का दोस्त अतीक मोहम्मद और पीड़िता के रिश्ते का जीजा यूनुस उसको घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गए. उन्होंने यूनुस फर्नीचर हाउस में ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. पीड़िता की शिकायत पर दादरी पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जिसके बाद मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में शुरू हुई. जिला न्यायालय में सात वर्ष तक चली सुनवाई के बाद दोषी अतीक मोहम्मद को अदालत ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने यूनुस को मामले से बरी कर दिया.
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले में कोर्ट मोहर्रिर राहुल कुमार ने कड़ी पैरवी की. मामले में पीड़ित परिवार, डॉक्टर, जांच अधिकारी व कॉलेज प्रशासन के सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गवाही हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ता की जिरह के बाद जिला न्यायालय ने मंगलवार को दोषी अतीक मोहम्मद को दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई.
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