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संगम विहार में बकरीद को लेकर एसएचओ ने मुस्लिम समुदाय के लोगो के साथ की बैठक

ईद-उल-अजहा का त्यौहार को लेकर संगम विहार पुलिस थाना के एसएचओ सरोज तिवारी के नेतृत्व में शनिवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें लोगों को कई नसीहत दी. उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को बिना आहात किए प्रशासन के द्वारा लागू किए गए नियम पर अमल करते हुए त्यौहार मनाएं.

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Published : Jun 24, 2023, 9:58 PM IST

मुस्लिम समुदाय के लोगो के साथ की बैठक

नई दिल्ली:ईद-उल-अजहा का त्यौहार को लेकर बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ नजर आने लगी है. दिल्ली में बकरों की मंडी लगनी शुरू हो गई है. बड़ी तादाद में लोग बकरा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं. बकरीद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.

दक्षिणी दिल्ली जिले में स्थित संगम विहार पुलिस थाना के एसएचओ सरोज तिवारी के नेतृत्व में शनिवार को संगम विहार के सभी ब्लॉकों से मुस्लिम समाज के लोगों को मीटिंग में बुलाया. इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि आप अपने त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं. किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को बिना आहात किए प्रशासन के द्वारा लागू किए गए नियम पर अमल करते हुए त्यौहार मनाएं. इलाके में शांतिपूर्ण स्थिति के लिए दिल्ली पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है. निर्धारित जगह पर ही अपने जानवरों की कुर्बानी करें. इधर-उधर खुले में कुर्बानी न करें. ताकि दूसरे धर्म के लोगों को कोई समस्या उत्पन्न न हो.

गाजियाबाद में धारा 144 लागू

वहीं, गाजियाबाद में ईद-उल-अजहा (बकरीद) त्यौहार को मद्देनजर कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखना, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू की गई है. इसको लेकर गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी द्वारा आदेश जारी किया गया है.

1. ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास नमाजियों के आवागमन के मार्गों पर सुअर, सांड और अन्य प्रतिबन्धित जानवरों के चलने-घूमने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. इसका उत्तरदायित्व संबंधित पशुपालकों और नगर निगम एवं नगर पालिकाओं एवं सर्वसंबंधित का होगा.

2. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी. त्यौहार के दौरान परम्परागत स्थानों पर कुर्बानी की जाएगी. कुर्बानी खुले में न करके चारों ओर से घेरा करके ही की जाएगी. नये स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित होगी.

3. सार्वजनिक स्थानों और गैर मुस्लिम क्षेत्र में कुर्बानी नहीं होगी. ऐसे स्थानों से खुले में मांस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.

4. कुर्बानी के उपरान्त, उसके अवशेष को खुले स्थानों, पानी के नाले, तालाब इत्यादि में नहीं फेकेंगे. उसके अवशेष के निस्तारण के लिए संबंधित व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुये अवशेषों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण कराएंगे.

5. कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईट पत्थर किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो. न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.

6. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से ऐसी बात नहीं कहेगा और न ही प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करेगा. जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे.

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