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स्पा सेंटर्स में क्रॉस जेंडर मसाज पर लगेगी रोक! साउथ एमसीडी जारी करेगी नई गाइडलाइंस

साउथ एमसीडी, स्पा सेंटर्स को जारी किए जाने वाले लाइसेंस से संबंधित शर्तों को बदलने जा रही है. नेता सदन कमलजीत सहरावत ने बताया कि नए नियमों का पालन नहीं करने वाले सेंटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

स्पा सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन्स ईटीवी भारत Etv Bharat

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Published : Sep 17, 2019, 1:06 AM IST

Updated : Sep 17, 2019, 5:49 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली महिला आयोग ने हाल ही में कुछ स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की. इस दौरान वहां गैर-कानूनी गतिविधियां पाई गई. इसके बाद अब साउथ एमसीडी, स्पा सेंटर्स को जारी किए जाने वाली लाइसेंस संबंधी शर्तों को बदलने जा रही है.

स्पा सेंटर्स के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन्स

नई शर्तों के तहत सेंटर्स को क्रॉस जेंडर मसाज सुविधा देने की अनुमति नहीं होगी. इससे अलग, स्टाफ की उम्र, आने वाले लोगों की जानकारी और साफ-सफाई जैसी तमाम चीजों के लिए नए नियमों का पालन करना होगा. पालन नहीं करने वाले सेंटर्स का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी.

सोमवार को नेता सदन कमलजीत सहरावत ने कहा कि अभी के समय में साउथ एमसीडी के अधीन 297 स्पा सेंटर्स चल रहे हैं. आने वाले दिनों में इन सभी की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. साथ ही, नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जिनका पालन करना अनिवार्य होगा.

'क्रॉस जेंडर मसाज होगी बंद'

सहरावत ने कहा कि सभी जगहों पर क्रॉस जेंडर मसाज बंद होगी. इन सेंटर्स पर जहां भी रिसेप्शन होगा वहां सीसीटीवी लगाना होगा. ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टाफ में सभी लोग 18 साल से ऊपर हैं और इन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है. इससे अलग यहां सेवाएं लेने के लिए जो लोग आएंगे उनका भी रिकॉर्ड मेन्टेन करना होगा.

'रखी जाएगी कड़ी नजर'

अभी के समय में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है. नेता सदन कहती हैं कि ऑनलाइन लाइसेंसों के मामले में सभी जगह पर मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं हो पाता. हालांकि जिन जगहों पर निगम अधिकारियों को जरा सा भी संदेह होता है उसकी जांच की जाती है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया में भी बदलाव होगा. सभी जगह अधिकारी जाकर निरीक्षण करेंगे.

7 दिन में जारी होंगी गाइडलाइंस

नेता सदन कमलजीत सहरावत ने साफ किया कि नए नियमों का पालन नहीं करने वालों का लाइसेंस तो रद्द होगा ही, साथ ही उसकी शिकायत भी पुलिस से की जाएगी. अगले 7 दिनों में ये गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, जबकि 15 दिनों बाद इनका सख्ती से पालन होगा.

Last Updated : Sep 17, 2019, 5:49 AM IST

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