नई दिल्लीःदिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. आज प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था.
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.
इससे पहले 5 बार बढ़ चुकी है न्यायिक हिरासतःइसके पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को एक महीने तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 25 अक्टूबर को कोर्ट ने 2 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 20 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 10 अक्टूबर को कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बता दें, 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.
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