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Demolition in Mehrauli: DDA की कार्रवाई पर रोक, LG ने दोबारा से सीमांकन के दिए निर्देश - महरौली माइनॉरिटी रेसिडेंट एंड शॉप ऑनर

दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में हो रहे डिमोलिशन पर नोटिस जारी किया है. वहीं, देर शाम डिमोलिशन पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है. उन्होंने कहा है कि जिनके पास पक्के कागजात है, उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा.

Etv Bharatबीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी
Etv Bharatबीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी

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Published : Feb 14, 2023, 7:00 PM IST

Updated : Feb 14, 2023, 10:59 PM IST

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली माइनॉरिटी रेसिडेंट एंड शॉप ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. वहीं, महरौली डिमोलिशन मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. इसकी जानकारी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है. उन्होंने बताया है कि भाजपा के डेलिगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया और डिमोलेशन हो रहा है उस पर रोक लगाई गई है.

नहीं तोड़े जाएंगे वैधनिर्माण:बीजेपी सांसद ने कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है. वहां पर यह कार्रवाई नहीं रुकेगी, लेकिन जिन लोगों को यह जमीन कस्टोडियन लैंड के तौर पर दी गई है उनके घर पर जो बुलडोजर चलाया गया है. इनके पास पक्के कागजात है और उनका घर तोड़ा गया है तो डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उपराज्यपाल ने दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं. इसमें गलती दिल्ली सरकार की है और आरोप सिर्फ भाजपा पर लगाए जा रहे हैं. जबकि, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के मंत्री ने भी अपनी गलती को माना है और दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए.

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फिर से होगा सीमांकन:दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आज दिल्ली सरकार के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की वजह से गरीब लोगों का आशियाना छिन गया. अगर यह सीमांकन ठीक तरीके से करते तो शायद लोगों के मकान बच जाते, लेकिन जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल इस पूरे ममाले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिन लोगों के पास पक्की रजिस्ट्री है. उस जगह पर ध्वस्तीकरण की रोक लगाई है और दोबारा से सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं.

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Last Updated : Feb 14, 2023, 10:59 PM IST

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