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Demolition Drive: DDA ने महरौली में बने करीब 60 अवैध फ्लैट्स को तोड़ा

दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार को डीडीए का बुलडोजर चला. मौके पर दिल्ली पुलिस, अर्द्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी. इसके साथ ही वहां बिजली के अधिकारी भी मौजूद थे. लोगों ने कहा कि उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो रखी है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है.

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Published : Feb 10, 2023, 7:43 PM IST

DDA ने महरौली में बने करीब 60 अवैध फ्लैट्स को तोड़ा

नई दिल्लीः दिल्ली के महरौली इलाके में शुक्रवार को डीडीए ने अवैध तरीके से बने करीब 60 फ्लैट्स पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की. डीडीए ने कहा कि यह फ्लैट डीडीए की जमीन पर बने हैं, जिसको सुबह से हटाने की कार्रवाई की गई. वहीं, हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी लोगों ने अपने घरों को खाली नहीं किया, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल के साथ महरौली इलाके में डीडीए की तरफ से कार्रवाई की गई.

इलाके में सुबह से ही दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, डीडीए के अधिकारी मौजूद थे और साथ ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने बिजली की लाइन को काट दिया. वहीं जिन लोगों के फ्लैट तोड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस के सामने प्रदर्शन किया. उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस से गुहार भी लगाई लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी. डीडीए की तरफ से करीब 50 से 60 फ्लैट तोड़े गए हैं.

बताया जा रहा है कि सभी लोगों के पास रजिस्ट्री भी थी, पानी का और बिजली का बिल भी था. बकायदा ये लोग टैक्स भी चुका रहे थे, लेकिन आज इन लोगों के आशियाने को डीडीए ने तोड़ दिया. साउथ दिल्ली जिले के सभी थानों की फोर्स आज यहां पर मौजूद थी. लोग बिलखते रहे. डीडीए की तरफ से डेमोलेशन में करीब 60 घरों को तोड़ दिया गया.

बताया जा रहा है कि प्रशासन और डीडीए के अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के चलते हम यह कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया. हमने यह फ्लैट मेहनत की कमाई से खरीदे हैं. इसके लिए 30 से 40 लाख रुपए बिल्डरों को दिए. पूरे जीवन की जमा पूंजी हमने इसमें लगा दी. हमारे आशियाने को अचानक तोड़ दिया गया. अब हम यहां से कहां जाएं? छोटे-छोटे बच्चे हैं.

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उनका कहना था कि यहां पर नेताओं ने जब वोट लेने आए तो तमाम बड़े-बड़े वादे किए थे. आज कोई नेता नजर नहीं आया. फिलहाल हाईकोर्ट ने इन फ्लैट्स को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने 16 फरवरी तक इस पर रोक लगा दी है.

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