नई दिल्लीःराजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया में स्थित एक बड़े होटल के खिलाफ पुलिस ने एक महिला से बदतमीजी करने, धमकी देने और रास्ता रोकने का मामला दर्ज किया गया है. बीती रात इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी एयरपोर्ट देवेश महेला ने बताया कि मामला पिछले साल दिसंबर का है. एफआईआर 11 अप्रैल को जांच के बाद दर्ज की गई है. उसके बाद आगे की छानबीन की जा रही है. महिला का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया है. आगे की और जांच पुलिस टीम कर रही है.
जानकारी के अनुसार, यह होटल जे डब्ल्यू मैरियट के नाम से एयरपोर्ट थाना एरिया के एरोसिटी में स्थित है. इसमें दिसंबर महीने में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें देश-विदेश से काफी संख्या में गेस्ट आए थे. कार्यक्रम के लिए 94 कमरे और हॉल बुक किए गए थे. इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था के द्वारा 55 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया था. यह कार्यक्रम 26 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ था.
होटल ने आरोप को गलत बतायाः कार्यक्रम के दौरान होटल के इंतजाम और खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई थी. आरोप है कि उसके बाद शिकायतकर्ता महिला के साथ बदतमीजी की गई, होटल छोड़ने से रोका गया और होटल का बचा हुआ बिल भरने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया. हालांकि होटल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी में कहा गया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं है. उनके होटल के संबंधित स्टाफ पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं.
इस मामले में डीसीपी ने बताया कि सेक्शन 354 A/ 341/509/ 34 आईपीसी के तहत आईजीआई एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज की गई और 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड कोर्ट के सामने किया गया है. मामले में और आगे की छानबीन अभी की जा रही है.