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AIIMS मारपीट केस: AAP विधायक सोमनाथ भारती को मिली दो साल जेल की सजा - AAP MLA Somnath bharti sentenced 2 year by delhi court

एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की सजा और बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दिया. वहीं पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सोमनाथ भारती इस मामले में आगे अपील करेंगे.

AAP MLA Somnath bharti sentenced 2 year in aiims security guard case
AIIMS मारपीट केस: AAP विधायक सोमनाथ भारती को मिली दो साल जेल की सजा

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Published : Jan 23, 2021, 2:17 PM IST

Updated : Jan 23, 2021, 4:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सोमनाथ भारती इस मामले में आगे अपील करेंगे.




अपील करने के लिए जमानत मिली

एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की सजा और बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दिया. पिछले 22 जनवरी को कोर्ट ने सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था.


सितंबर 2016 की घटना

कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडेय को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया है. घटना 9 सितंबर 2016 की है। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराया था.





एम्स की बाउंड्री वाल को तोड़ने का आरोप

आरएस रावत की शिकायत में कहा गया था कि सोमनाथ भारती अपने करीब तीन सौ समर्थकों के साथ नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वॉल को जेसीबी से तोड़ने लगे. जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है. इस बाबत जब उनसे कागजात मांगे गए तो वे कोई कागजात नहीं दिखाए और सुरक्षाकर्मियों के साथ बदतमीजी औऱ हाथापाई करने लगे. इसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं. एफआईआर के मुताबिक सोमनाथ भारती के साथ भीड़ ने बाउंड्री वाल पर लगे कंटीले तारों को हटा दिया.





पुलिस ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 323,147 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया. कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ 20 नवंबर 2018 को धारा 323, 353, 147, 149 के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे.

Last Updated : Jan 23, 2021, 4:06 PM IST

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