नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को निर्देश दिया है कि वे अपने नियमों में 6 महीने के अंदर संशोधन कर सीआईएसएफ में कांस्टेबल सह ड्राइवर और फायर सर्विस में ड्राइवर जैसे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करें. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2024 को होगी.
हाईकोर्ट ने यह बात तब कही जब केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस साल मई में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था सरकार इन पदों पर महिलाओं की भर्ती पर विचार कर रही है और इसके लिए नियमों में जल्द बदलाव किए जा रहे हैं. लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि इसे आखिर कब तक अमल में लाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि सीआईएसएफ का रुख इतना अस्पष्ट कैसे हो सकता है.
दरअसल, याचिकाकर्ता और वकील कुश कालरा ने सीआईएसएफ की नियुक्तियों में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि 2018 में सीआईएसएफ की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. याचिका में कहा गया था कि फिलहाल सीआईएसएफ में कांस्टेबल सह ड्राइवर और फायर सर्विस में ड्राइवर जैसे पदों पर अभी सिर्फ पुरुषों की ही नियुक्ति होती है. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील चारु वली खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने मई में कहा था कि नियमों में बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया.