नई दिल्ली:केजरीवाल सरकार दिल्ली की महिलाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है. दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. श्रम मंत्री ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब श्रम विभाग जनता से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगेगा और उसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मद्देनजर दिल्ली सरकारी काफी गंभीर है. इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने श्रम विभाग की बैठक ली थी.
श्रम विभाग के पोर्टल पर एक महीने तक दे सकेंगे सुझाव: मंत्री राज कुमार आनंद ने श्रम विभाग के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे अब जनता के समक्ष सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पेश किया जाएगा. श्रम विभाग के पोर्टल पर जल्द दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के ड्राफ्ट को साझा किया जाएगा. आपत्तियां दर्ज करने के लिए श्रम विभाग की ओर से 30 दिन का समय तय किया गया है. विभाग जनता के सुझावों और आपत्तियों को ड्राफ्ट में शामिल करेगा और इसके कानूनी रूप से विश्लेषण के लिए कानून विभाग को भेजेगा. यहां से ड्राफ्ट पास होने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. जिसके बाद इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा और महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी.
ओवर टाइम पर कर्मचारियों को मिलेगा अधिक वेतन: केजरीवाल सरकारदिल्ली में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है. ऐसे में अब ओवर टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइमका पैसा मिलेगा. कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा. वहीं, एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.
कर्मचारी को मिलेगा एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप:श्रम मंत्री ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और अनुभव पत्र (एक्सपीरियंस लेटर) देना अनिवार्य होगा.