नई दिल्ली:किराड़ी के अगर नगर इलाके में दिल्ली महिला आयोग द्वारा legal literacy program LLP चलाया गया. इसके तहत DSLSA ( रोहिणी कोर्ट) की एडवोकेट रितंभरा कराला ने चाइल्ड मैरिज एक्ट की जानकारी महिलाओं को दी. यह प्रोग्राम आयोग की मेंबर फिरदौस खान द्वारा चलाया जा रहा है. इस दौरान महिलाओं को बाल विवाह एक्ट की जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से शादी करता है, तो वह एक अपराध है, जिसमें दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
कानून के बारे में जानकर ही महिलाएं होंगी मजबूत
एडवोकेट रितंभरा कराला ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं. इन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं है. इसलिए महिलाओं के साथ शोषण होता है. इन्हें जानकारी होगी कि कौन सा विभाग उनके साथ है और उनको क्या करना चाहिए, तब यह सभी महिलाएं मजबूत होंगी. तब जाकर बच्चों के बाल विवाह और घरेलू हिंसा पर रोक लग सकेगी.