नई दिल्ली: दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने सहायतार्थ राशि का प्रावधान किया हुआ है. दिल्ली में इस प्रावधान के तहत विधवा महिलाएं अपनी बेटियों की शादी के लिए सरकार से सहायता के तौर पर 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकती हैं. जरूरतमंद विधवा महिलाएं बेटी की शादी की तिथि के निर्धारण के 60 दिन पहले और 60 दिन बाद तक आवेदन कर सकती हैं.
दिल्ली सरकार ने मार्च 2021 में इस प्रावधान के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन भी शुरू कर दिया, लेकिन जिला कार्यालय को इस बारे में मुख्यालय की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई. जिससे गरीब व जरूरतमंद विधवा महिलाएं जिला कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सहायतार्थ राशि नहीं मिली है.
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ईटीवी से बात करते हुए महिला सुदामी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इलाके के समाजसेवी के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की लेकिन अभी तक उन्हें सहायतार्थ राशि नहीं मिली है. जिसके लिए वह जिला कार्यालय के चक्कर काट रही हैं. उनकी पांच बेटियां और एक बेटा है. जिसमें तीन बेटियों की शादी हो चुकी है और दो बेटियों की शादी होनी है. महिला आर्थिक रूप से इतनी संपन्न नहीं है कि वह खुद से उनकी शादी का खर्च उठा सके.
वहीं महिला के बेटे ने बताया कि सरकार से मिलने वाली मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायतार्थ राशि नहीं मिली. जिला कार्यालय जाने पर पता चला कि इस बारे में उनके पास कोई सूचना मुख्यालय से नहीं आई है. अब बहन की शादी को हुए 6 महीने का समय बीत चुका है लेकिन किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है.
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