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मुखर्जी नगर में नियमों का उलंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर MCD की कार्रवाई, 6 कोचिंग सेंटर सील

सोमवार को मुखर्जी नगर में चल रहे 6 कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी न होने पर सील कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 10, 2023, 8:28 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के मुखर्जी नगर में एमसीडी की कोचिंग सेंटरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन ने सोमवार को भवन निर्माण के नियमों का पालन नहीं करने पर 6 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है. निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मुखर्जी नगर और अन्य जगहों पर इन कोचिंग सेंटरों को सील किया है. इससे पहले निगम ने कई कोचिंग सेंटरों को भवन निर्माण के नियमों की अनदेखी करते हुए पाया था.

दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी नगर स्थित कुछ कोचिंग सेंटर, पीजी हॉस्टल व लाइब्रेरी में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा था. बिल्डिंग काफी जर्जर हालात में थी. जिन्हें पहले ही डेंजर घोषित किया जा चुका था. उसके बाद भी इन बिल्डिंगों में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे. हाई कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को 16 कोचिंग सेंटर को सील किया गया था. जिन बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगे हुए थे और सीढ़ियों पर बिजली के मीटर लगे थे. इन कोचिंग सेंटर के पास फायर की एनओसी नहीं है, इनमें 9 कोचिंग सेंटर और 7 लाइब्रेरी है. शनिवार और सोमवार की कार्रवाई में 22 कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है.

आपको बता दें कि इससे पहले निगम ने कई कोचिंग सेंटरों को नियमों का पालन करते हुए फायर एनओसी प्राप्त करने का नोटिस दिया था. जिन्होंने फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया या जिन्होंने नहीं लिया था उन पर कार्रवाई की गई.

यह कार्रवाई 25 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई है, जिसमें अग्निशमन विभाग से एनओसी के बिना चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया गया था. जिसमें रेखांकित किया गया था कि "अग्नि सुरक्षा बहुत जरूरी है". यह आदेश जून के मध्य में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने के बाद पारित किया गया था, जिसमें 61 छात्र घायल हो गए थे.

  1. यह भी पढ़ें-Action on Coaching Centres: MCD ने कसी कमर, नियमों का उल्लघंन करनेवाले कोचिंग सेंटर होंगे सील
  2. यह भी पढ़ें-Delhi High Court: बिना फायर NOC चल रहे कोचिंग सेंटरों को 30 दिनों में बंद करने का आदेश

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