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जेल से बाहर आने के बाद ऐसिड पीड़िता से आरोपी ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज

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Published : Mar 23, 2022, 1:38 PM IST

दिल्ली में रहने वाले एक परिवार को एसिड अटैक करने वाला आरोपी पीछा नहीं छोड़ रहा है. पहले युवती पर एसिड अटैक किया और जब युवक जेल से बाहर आया तो पीड़िता से दुष्कर्म करने के साथ-साथ पीड़िता और उसके परिवार पर फिर से एसिड डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा.

RAPE WITH ACID ATTACK VICTIM
RAPE WITH ACID ATTACK VICTIM

नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले एक परिवार को एसिड अटैक करने वाला आरोपी पीछा नहीं छोड़ रहा है. पहले युवती पर एसिड अटैक किया और जब युवक जेल से बाहर आया तो पीड़िता से दुष्कर्म करने के साथ साथ पीड़िता और उसके परिवार पर फिर से एसिड डालने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा.

दरअसल यह पूरा मामला बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जहां पीड़िता ने दुखी होकर अब थाने में एक एनजीओ की सहायता से आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. परिवार पुलिस से अपनी जान और माल की सुरक्षा मांग रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते गए आरोपी को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस ने परिवार को आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है.

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बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता सुल्तानपुरी इलाके में परिवार के साथ रहती है. पीड़िता पर पिछले साल ही एसिड अटैक हुआ था. जिसमें आरोपी जेल भी गया था, लेकिन उसने जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे टारगेट कर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद से पीड़िता और उसका परिवार काफी दहशत में है. पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सुल्तानपुरी पुलिस को पीड़िता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी जो उसकी बहन का साला है. युवक को एसिड हमले के संबंध में उसकी शिकायत पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. आरोप है कि आरोपी ने फिर से उसे और उसके परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी और इस तरह उसका यौन शोषण किया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

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फिलहाल सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत एनजीओ की उपस्थिति में दर्ज कर ली है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धारा 376/506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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