नई दिल्लीः टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दो दोषियों ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोनों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि साकेत कोर्ट का फैसला कानून सम्मत नहीं है. आरोप लगाया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया. 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी.
कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपए और मकोका के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3 (2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था.
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