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सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान को कानूनी नोटिस, देना होगा जवाब

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Published : May 27, 2021, 6:09 PM IST

बिजली विभाग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी लड़ाई जीतने वाले समाजसेवी अब्दुल अमीर अमीरों (Social worker Abdul Amir amiron) ने सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (Seelampur MLA Abdul Rahman) को कानूनी नोटिस (legal notice) भेजा है.

Abdul Amir amiron
अब्दुल अमीर अमीरों

नई दिल्ली: ऊंचाई का हवाला देकर बिजली का मीटर नहीं लगाये जाने को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी लड़ाई जीतने वाले समाजसेवी अब्दुल अमीर अमीरों (Social worker Abdul Amir amiron) ने सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (Seelampur MLA Abdul Rahman) को कानूनी नोटिस (legal notice) भेजा है. आरोप है कि विधायक ने इस मामले में, उनके केस का जिक्र किए बगैर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर, दिल्ली की जनता में भ्रम पैदा किया है. नोटिस का जवाब पंद्रह दिन के भीतर नहीं दिए जाने पर इस मामले को कोर्ट के जाने की बात कही गई है.

समाजसेवी अब्दुल अमीर अमीरों.

जानकारी के मुताबिक युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरों (Social worker Abdul Amir amiron) ने अपने दफ्तर पर बिजली का मीटर लगाने का आवेदन रद्द किए जाने पर बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली थी. गत छह मई को ही कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते बिजली विभाग को हिदायत देते हुए आदेश जारी किया था.

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युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरों (Social worker Abdul Amir amiron) ने बताया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (delhi highcourt) का फैसला आने के बाद सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (Seelampur MLA Abdul Rahman) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हुए दावा किया कि लंबे समय से, जो लड़ाई लड़ रहे थे. इसमें सरकार ने निर्णय ले लिया है, जिसके बाद इस समस्या का समाधान हो गया है और लॉकडाउन खुलते ही मीटर लगने शुरू हो जाएंगे.

वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही समाजसेवी अब्दुल अमीर अमीरों (Social worker Abdul Amir amiron) ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे विधायक द्वारा जनता में भ्रम फैलाने वाला बताया और यह भी कहा कि एक विधायक को यह शोभा नहीं देता कि किसी दूसरे का क्रेडिट खुद लें. उन्होंने विधायक अब्दुल रहमान को नोटिस (legal notice) भेजते हुए, उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देते हुए माफी मांगने को कहा है.

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