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न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति मिली - न्यूज क्लिक केस

News Click Case: दिल्ली की अदालत ने न्यूज क्लिक मामले में कंपनी के एचआर हेड को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है. इसके बाद कंपनी के मालिक की मुश्किलें बढ़ सकती है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 9, 2024, 6:58 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया. अमित चक्रवर्ती का सरकारी गवाह बनने के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया है. फिलहाल दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं. 22 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था.

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चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए पैसा लेने का आरोपः प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

अक्टूबर में पुलिस ने की थी छापेमारीः3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

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