नई दिल्ली:साल 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में सभी अरोपपत्रित अभियुक्तों की सीआरपीसी धारा 207 के तहत सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब आरोप के बिंदु पर बहस के लिए प्रतिदिन सुनवाई होगी. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत शनिवार को अपने आदेश में ये बात कही.
दरअसल दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में स्टेट बनाम आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व अन्य की शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई की गई. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप के बिंदु पर 11 सितंबर से रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिया है.
मामले में 20 आरोपी हैं, जिसमें खालिद सैफी, इशरत जहान, मीरन हैदर, ताहिर हुसैन, गुलिफ्शा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मालिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, उमर खालिद, फैजान खान, अरजा रहमान, नताशा नरवाल, देवांगना, सुलेमान और सलमान हैं. ये सभी आरोपी ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे.