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कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े मामले के 4 आरोपियों को दी जमानत, गवाह नहीं कर पाया पहचान

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में 4 आरोपियों को जमानत दी. आरोपियों की जमानत की अर्जी पिछले मार्च माह से पेंडिंग थी.

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Published : Aug 1, 2023, 3:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में 4 आरोपियो को जमानत दे दी. मामले में शिव विहार इलाके में सुलेमान नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में चार आरोपी पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं. जिनकी जमानत की अर्जी पिछले मार्च माह से पेंडिंग थी. जिसके बारे में आरोपियो के वकील ने कोर्ट से निवेदन किया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने सभी चारों आरोपियो की जमानत अर्जी स्वीकार कर जमानत दे दी.

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कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली दंगे में हत्या से जुड़े एक मामले में गवाही के गवाह विदित वशिष्ठ को बुलाया गया था. कोर्ट के पूछने पर गवाह ने बताया कि वह पिछले 5 साल से शिव विहार इलाके में ग्रॉसरी की दुकान चलाता है. उसका निवास स्थान दुकान के ठीक ऊपर प्रथम तल पर है. उसने कोर्ट को बताया कि दंगे वाले दिन 25/2/2020 को वह अपने घर पर ही था. दंगा भड़कने की वजह से उसने उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी. उस दिन सुबह 8 से 9 बजे के दौरान उसने शोर सुना. शोर सुनकर जब वह अपने मकान की बॉलकनी में गया तो उसने देखा 50 से 60 लोगों की भीड़ जोर-जोर से चिल्ला रही थी. भीड़ नाले की ओर से गोला फैक्ट्री की तरफ तेजी में जा रही थी. इसलिए वह उन लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाया.

कोर्ट ने गवाह से सवाल पूछा कि क्या इस समय कोर्ट में चार आरोपी उपस्थित हैं, क्या आप उन लोगों को जानते हैं ? गवाह ने ना में जवाब दिया. गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसने लोगों से ही सुना था कि पास वाले नाले में भीड़ ने किसी व्यक्ति को पीटकर उसकी हत्या कर दी है और शव को फेंक दिया है. लेकिन उसने झगड़े को अपनी आंखों से नही देखा था. कोर्ट के पूछने पर गवाह ने बताया कि पुलिस को वह कई बार यह बयान दे चुका है. लिखित बयान पुलिस के पास दर्ज़ भी है.

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