नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट सुनहरी बाग स्थित मस्जिद मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यह आदेश दिया. दरअसल, मज्सिद के इमाम अब्दुल अजीज की ओर से दायर याचिका में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की ओर से एक अखबार में जारी उस इश्तेहार को चुनौती दी गई है, जिसमें मस्जिद को हटाने को लेकर लोगों की राय मांगी गई है.
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद डेढ़ सौ साल पुरानी है और ये दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. मांग की गई है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और केंद्रीय गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय को इस मस्जिद को कोई भी नुकसान करने से रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद के मामले में कोई हिन्दू-मुस्लिम एजेंडा नहीं है, जैसा कि कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं. इसका आगामी चुनावों से भी कोई लेना-देना नहीं है.