नई दिल्ली: यूपी और हरियाणा सरकार के असमर्थता जताने के बावजूद दिल्ली-NCR में जेनसेट पर लगाया गया बैन बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की गई मॉनिटरिंग कमेटी यानी ईपीसीए ने दोनों सरकारों को इसे लागू करने की पॉलिसी बनाने के लिए कहा है. सरकारों को इसका जवाब 4 दिन में देना होगा.
शुक्रवार को कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 15 अक्टूबर से जो प्लान राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. एजेंसियों को पहले ही इसका पालन करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. कमेटी ने ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इसका उल्लंघन दिल्ली में किसी भी जगह पर नहीं हो रहा हो.