नई दिल्ली:कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाएं, अगर लोग ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया जाएगा. इसके साथ ही जिलेभर में अब तक तीस कंटेनमेनट जोन बनाए गए हैं, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए घरों पर रहकर होली का त्यौहार मनाएं.
उत्तर पूर्वी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा जिला मजिस्ट्रेट ने की अपील
उत्तर पूर्वी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा ने कहा कि सबसे पहले तो यह है कि हर नागरिक खुद से ही अनुशासन बरतते हुए दिशा निर्देशों का पालन करें. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हम होली का त्यौहार सार्वजनिक स्थलों पर ना मनाएं, बल्कि अपने घरों के अंदर ही मनाएं. अगर लोगों ने अपील को नहीं माना और खुले में सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने पहुंचे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.
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बनाई गईं 17 टीमें
कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए जिलेभर में 17 टीमों का गठन किया गया है, जो जगह जगह घूमकर इस पर न केवल नजर रखेंगी, बल्कि दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों का चालान काटा जाएगा. जो चालान नहीं जमा करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सख्ती बरत रहा प्रशासन
जिलाधिकारी गीतिका शर्मा ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में सख्ती बरती जा रही है, जो लोग निर्देशों का पालन करते हुए नहीं आए जाते उनका दो हजार रूपए का चालान काटा जा रह है. मौजूदा समय में रोजाना कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले 125 से 150 लोगों का चालान काटा जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोगों को इस बीमारी के प्रति और दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए चालान काटने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.इसका सिर्फ यही एक मकसद है कि लोग दिशा निर्देशों का ज्यादा से ज्यादा पालन करते हुए खुद को इस बीमारी से सुरक्षित रखें.
बनाए गए 30 कंटेनमेंट जोन
जिलाधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में उत्तर पूर्वी जिले में अब तक कुल तीस कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जहां पहले की ही तरह गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है