दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Delhi riots 2020: दिल्ली पुलिस ने कहा- आरोपितों को पुलिस से जांच की स्थिति बताने की मांग करने का अधिकार नहीं - शरजील इमाम

Case of big conspiracy in Delhi riots 2020: दिल्ली दंगे से जुड़े बड़ी साजिश रचने के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों के पास पुलिस से जांच का स्टेटस या समय सीमा की जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है.

d
d

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 19, 2023, 4:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में आरोपित शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर सहित 20 आरोपितों द्वारा दिल्ली पुलिस से जांच की स्थिति बताने की मांग का पुलिस ने विरोध किया. कड़कड़डूमा कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपितों के पास पुलिस से जांच का स्टेटस या समय सीमा की जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है. यह कानून में अस्वीकार्य है.

अपनी दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि कई बार केस डायरी पर कोर्ट विचार कर चुका है. आरोपितों का आवेदन मुकदमे को पटरी से उतारने के अलावा और कुछ नहीं है. अभियुक्त अभियोजन पक्ष से सवाल पूछने के लिए अदालत पर दबाव नहीं बना सकता है. जांच एजेंसी के जांच के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है.

22 सितंबर को अगली सुनवाईःपुलिस की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय कर दी. इस दिन कोर्ट सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई करेगा. बता दें, बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न आरोपियों ने 14 सितंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया था. आरोप पर दलीलों के साथ आगे बढ़ने से पहले जांच का ब्यौरा व वर्तमान स्थिति और इसकी जांच पूरी होने पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टता की मांगी की थी.

यह भी पढ़ेंः Facebook पेशी : समिति ने पूछा, दिल्ली दंगों में फेक न्यूज़ पर कैसे की फेक्ट चैकिंग ? फेसबुक ने ये दिया जवाब …

अपने आवेदन में कलिता और नरवाल ने दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति रिकॉर्ड पर बताने का निर्देश देने की मांग की. मामले की जांच कब पूरी होगी यह भी बताना होगा. उन्होंने प्रार्थना की है कि जांच एजेंसी को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही आरोप पर बहस के चरण में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए.

इसी तरह आसिफ इकबाल तन्हा ने भी जांच की स्थिति की मांग करने के अलावा दिल्ली पुलिस को एक समय सीमा बताने का निर्देश देने की भी मांग की है कि जांच कब पूरी होगी. उन्होंने जांच एजेंसी से आरोप पर दलीलें आगे बढ़ाने से पहले रिकॉर्ड पर यह बताने की भी प्रार्थना की है कि उनकी जांच पूरी हो गई है.

यह भी पढ़ेंः 3 Years of Delhi Riots: क्या वक्त के साथ भरा जख्म? लोगों ने बताए आज के हालात

ABOUT THE AUTHOR

...view details