नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी अरुण पिल्लई की कस्टडी पेरोल 16 दिसंबर तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कस्टडी पेरोल बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने 7 दिसंबर को अरुण पिल्लई को अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पांच दिनों की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद अरुण पिल्लई को दिल्ली से 7 और 8 दिसंबर की दरम्यानी रात को दिल्ली से हैदराबाद फ्लाईट से ले जाया गया था.
उसने याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी के कई टेस्ट किए गए थे, जिसमें उन्हें सर्जरी कराने को कहा गया था. पत्नी को 14 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराने की तिथि तय की गई है और ऑपरेशन 15 दिसंबर को होना है. पिल्लई की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि आरोपी की कस्टडी पेरोल आज रात ही खत्म हो रही है. अगर उसे कस्टडी पेरोल नहीं दी गई तो उसे आज रात ही फ्लाईट से दिल्ली लाना पड़ेगा.
यह भी पढ़ेंः ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का किया विरोध, कहा- हमारे पास है लेनदेन के सबूत