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अगस्ता वेस्टलैंड डील: रातुल पुरी के खिलाफ ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान - ED supplementary charge sheet

ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए. ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए.

रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की पूरक चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया

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Published : Nov 2, 2019, 4:44 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया.

17 मिलियन यूरो का है मामला
ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए. ईडी की ओर से वकील एनके माटा ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान किसी नियामत के परिसर की भी तलाशी ली गई जहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए. माटा ने बताया कि दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी. जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रातुल पुरी तक पहुंचाया गया.


पिछले 25 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दिया था. पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी थी.

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