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कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़िता से 5 KM की दूरी बनाकर रखने की शर्त पर दी जमानत - बैड कैरेक्टर अपराधी को सशर्त जमानत

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक बैड कैरेक्टर अपराधी को सशर्त जमानत दी है. आरोपी पर अपने ही छोटे भाई की पत्नी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है. कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहने की शर्त पर जमानत दी है. शर्त को तोड़े जाने पर जमानत खारिज कर दी जाएगी.

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Published : May 31, 2023, 9:31 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में शाहदरा थाने के एक बैड कैरेक्टर अपराधी को सशर्त जमानत दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में एक आरोपी ने जमानत अर्जी लगवाई थी. रवि नामक आरोपी जो शाहदरा थाने का एक बैड करैक्टर अपराधी है. उस पर छोटे भाई की पत्नी ने मामला दर्ज कराया है. इस मामले में शिकायत की गई थी कि आरोपी ने पीड़ित के साथ अश्लील हरकत कर गलत तरीके से छुआ भी है. साथ ही पीड़ित के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है.

आरोपी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी और शिकायतकर्ता आपस में रिश्तेदार है. शिकायतकर्ता आरोपी के छोटे भाई की पत्नी है. आरोपी और उसके छोटे भाई को अपने किराएदार से पैसे लेने के मामले में आपसी झगड़ा चल रहा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में आवेदक को जमानत मिल चुकी है.

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शर्त को न मानाने पर खारिज कर दी जाएगी जमानत:कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि आवदेक को पिछले मामले में जमानत मिल चुकी है. वर्तमान में आवदेक पिछले 13 दिनों से जेल में बन्द है. इस मामले पर आगे कोई जांच भी नहीं होनी है, इसलिए आवेदक को कोर्ट 15 हजार रुपये के मुचलके और एक जमानती के साथ सशर्त जमानत दी जाती है. कोर्ट ने जमानत के आदेश मे साफ-साफ लिखा है कि किसी भी शर्त को अपराधी द्वारा तोड़े जाने पर जमानत खारिज कर दी जाएगी.

शिकायतकर्ता से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा आरोपी:कोर्ट ने शर्त के रूप में अपने आदेश में कहा कि आरोपी शिकायतकर्ता के निवास स्थान से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा. साथ ही शिकायतकर्ता को धमकाने और उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना ही किसी गवाह को प्रभावित करेगा. आरोपी व उसकी जमानत देने वाला व्यक्ति जब भी अपना निवास स्थान बदलेंगे तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को जरूरी देंगे.

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