नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के चार मामलों के आरोपी को जमानत दे दी. एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव को जिन मामलों में जमानत दी वे सभी शास्त्री पार्क थाने के हैं. इन एफआईआर में आरोपी को जमानत मिली है वे हैं 64/2020, 65/2020, 66/2020 और 67/2020 हैं. इन सभी एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 188, 380, 395, 427, 436, 452 और 506 शामिल है.
कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए के निजी और उतनी ही रकम के जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा इस मामले के दूसरे सह-आरोपी जमानत पर हैं. इस मामले में सुरेंद्र नाथ यादव के अलावा सभी दूसरे सह-आरोपी घटना के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में आरोपी का उन सह-आरोपियों से ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है, जिन्हें जमानत मिल चुकी है.